दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के पक्ष में फैसला दिया, AI कंटेंट 72 घंटे में हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि किसी की निजी तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उसके गरिमापूर्ण जीवन और निजी अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गूगल और अन्य वेबसाइटों को निर्देश दिया है कि वे ऐश्वर्या की याचिका में दिए गए यूआरएल को 72 घंटे के अंदर हटा दें, उन्हें इनएक्टिव करें और ब्लॉक कर दें। इसके साथ ही अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वे ऐसे सभी यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए जरूरी कदम उठाएँ। अदालत ने गूगल और ई-कॉमर्स साइट्स को यह भी कहा कि वे संबंधित ग्राहकों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में पेश करें। ऐश्वर्या ने अदालत में बताया कि कुछ वेबसाइटें खुद को ऑफिशियल बताकर उनकी तस्वीरों वाले मग, टी-शर्ट और ड्रिंक जैसे उत्पाद बेच रही हैं, जबकि इनके लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई।

इससे पहले उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए याचिका दायर की थी। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अन्य सितारे भी पहले अपनी आवाज, तस्वीर और पहचान से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर चुके हैं।

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