अलीगढ़ में किशोरी से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी कृष्णा पुत्र चंद्रपाल सिंह, निवासी हाथरस के गांव मेंडु को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी।यह मामला थाना अतरौली इलाके का है। पीड़िता के परिजनों ने मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कृष्णा किशोरी पर गलत नज़र रखता था और मौका मिलते ही उसे परेशान करता था।
जब किशोरी घर पर अकेली थी, तो आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया।पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार की अदालत में चले मुकदमे में गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार का कहना है कि बेटी के साथ हुआ दर्द भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अदालत के कठोर निर्णय से अपराधियों को सबक मिलेगा।