इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों की जांच की कार्यशैली पर की गंभीर टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों की जांच की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और रमेश डोनादी की बेंच ने गैलेंट इस्पात लि. के मामले की सुनवाई के बाद जीएसटी की जांच विंग को कामकाज की शैली सुधारने के आदेश दिए। 

कहा जीएसटी के जांच अधिकारी मौके पर पैसे नहीं जमा कराएंगे और बिना ठोस सबूत न अरेस्ट करे।‌ दरअसल, जीएसटी में गिरफ्तारी का प्रावधान आने के बाद विंग के पास तमाम अधिकार आ गए हैं। खासतौर पर डीजीजीआई व अन्य जांच विंग इन अधिकारों के तहत ज्यादा गिरफ्तारी करती हैं। इसी तरह बिना ठोस प्रमाण के थोक के भाव सम्मन भेजे जा रहे हैं। कारोबारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे ही मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कई आदेश जीएसटी की जांच विंग को दिए।

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