नो हेलमेट नो फ्यूल' : अब दो पहिया वाहन सवारो को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा ईंधन

बिना हेलमेट लगाए हो रही दुर्घटनाओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 26 जनवरी से परिवहन विभाग ने हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। अब दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट बिना पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

बाइक चालको को बिना हेलमेंट के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नही मिलेगा। बिना हेलमेंट के सडको पर दौड रहें बाइक सवारों के बढ़ते सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बाइक सवार हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब डीएम ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जिले में 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो पेट्रोल की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था को धरातल पर लागू करने के लिए अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते जिले में स्थित पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा वाहन स्वामियों को 26 तारीख से हेलमेट के बिना पेट्रोल ना मिलने की भी जानकारी दी जा रही है।जिले में पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दुपहिया वाहनों को हेलमेट लगाने की सलाह दी जा रही है कि 26 जनवरी के बाद बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिसके लिए जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर सूचना हेतु पोस्टर वे नोटिस लगा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि परिवहन आयुक्त लखनऊ द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले के जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ बैठने वाले यात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में 'नो हेलमेट नो फ्यूल' के बड़े होर्डिंग्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और उन्हें हमेशा चालू रखना अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी विवाद की स्थिति में फुटेज की मदद से मामले का निपटारा किया जा सके। यह कदम मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के तहत उठाया गया है। इन नियमों के अनुसार, सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।




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