दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दी राहत, डेमोलिशन आदेश पर रोक बरकरार

दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके आवास और निजी संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण के आधार पर किए गए डेमोलिशन आदेश में राहत दी। यह मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां अदालत ने डेमोलिशन कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला दिया। सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही और न्यायसंगत ठहराया। 

अदालत ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के किसी भी नागरिक की निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया स्थगन आदेश पूरी तरह उचित था और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।अब्बास अंसारी की ओर से पेश वकीलों ने तर्क दिया कि डेमोलिशन कार्रवाई राजनीतिक दबाव में जल्दबाज़ी में की गई और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को महत्व देते हुए फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई पर पूर्ण रोक जारी रखने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी को बड़ी कानूनी राहत मिली। अब पूरा मामला हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई के तहत आगे बढ़ेगा, जहां अगली कार्यवाही तय होगी।



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