मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी रफीक अहमद की अवैध तथा अपराधिक गतिविधियों से अर्जित भूखण्ड व उसपर बना भवन (लगभग 02 करोड़ रूपये कीमती) 14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अर्न्तगत मऊ पुलिस द्वारा किया गया जब्त



मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी रफीक अहमद की अवैध तथा अपराधिक गतिविधियों से अर्जित भूखण्ड व उसपर बना भवन (लगभग 02 करोड़ रूपये कीमती) 14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अर्न्तगत मऊ पुलिस द्वारा किया गया जब्त

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान में क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर, राजस्व टीम व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में, मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र हाजी वकील निवासी पठानटोला कस्बा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जो लगभग तीन दशक से अपराध में संलिप्त है तथा आई0एस 191 गैंग का सहयोगी है। यह अपने गैंग के संरक्षण में स्वयं तथा गैंग के सदस्यों द्वारा निर्दयतापूर्वक पशुओं का वध करके अवैध मांस के व्यापार से पर्यावरण को दूषित करने जैसे संगीन अपराध कारित कर अवैध तरीके से व्यवसाय से अपराधिक बल का लाभ पाते हुये अकूत धन इकठ्ठा किया गया है। अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये धन से अपने पिता, चाचा व अपने भाई की पत्नी के नाम से क्रमशः मौजा सारहू स्थित आ0सं0 126 में रकबा 112 कड़ी व उसपर बना आलिशान मकान, आ0सं0 221 रकबा 57 कड़ी तथा व मौजा सारहू में ही आबादी रकबा कुल 138 वर्ग मीटर व उसपर बने मकान, कुल मूल्य 01 करोड़ 98 लाख 51 हजार 243 रूपये को अंतर्गत धारा 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट मऊ पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।

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