लाखीमपुर खीरी में 25 साल पुराने वन जीव जंतु संरक्षण एक्ट के मुकदमे में पूर्व विधायक सतीश अजमानी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट की मजिस्ट्रेट मोना सिंह ने दो साल की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक एमपीएमएलए कोर्ट कपिल कटियार ने बताया कि 1998 में सतीश अजमानी समेत चार लोगों के खिलाफ वन विभाग के अधिकारी ने अभियोग पत्र दाखिल किया था। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था जेल। 21 अप्रैल को पूर्व विधायक ने एमपी एमएलए कोर्ट में वारंट रिकाल की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें पूर्व विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था।
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