गैंगस्टर झुन्ना पंडित को दिव्यांग चाय विक्रेता के हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारवास का सुनाया फैसला

आरोपी गैंगस्टर झुन्ना पंडित को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने हत्यारोपी  झुन्ना पंडित सहित 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। केस में साक्ष्य के अभाव में 9 आरोपियों को बरी भी किया गया है। वाराणसी के इस सनसनीखेज हत्याकांड मामले में अभियोजन की ओर से विनय सिंह और एडीसी क्रिमिनल आलोक श्रीवास्तव ने दलीलें रखीं। वहीं, आरोपियों के वकील नीरज कुमार राय ने पैरवी की। सजा के बाद परिजनों ने कोर्ट के फैसले का आभार जताया। कैंट थाना क्षेत्र मढ़वा गांव में 3 सितंबर 2019 की दोपहर अंधाधुंध फायरिंग से इलाका थर्रा उठा। गुमटी में बैठे दिव्यांग चाय विक्रेता दिलीप पटेल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

दिलीप के छोटे भाई प्रदीप पटेल की तहरीर पर कैंट थाने में इनामी बदमाश झुन्ना पंडित, रवि पटेल और छह अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 15 लोगों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। केस में 5 साल तक ट्रायल के बाद रवि पटेल,  झुन्ना पंडित, दीपक पटेल, नीरज पटेल, दीपक राजभर, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा को कोर्ट ने दोषी पाया। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। झुन्ना पंडित अपने गुर्गों के साथ तीन सितंबर 2019 को प्रदीप पटेल को खोजते हुए उसके भाई दिलीप की दुकान पर पहुंच गया। झुन्ना और रवि पटेल ने प्रदीप के बारे में पूछा तो दिलीप से नोंकझोक हो गई। अपशब्दों से आक्रोशित झुन्ना और रवि ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। झुन्ना समेत सभी हमलावर स्कार्पियो से नई दिल्ली फिर जयपुर भाग निकले। हालांकि, बाद में उसे पकड़ लिया गया।

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