घर मे घुसकर विवाहिता से मारपीट करने व उसके साथ छेड़खानी करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत ने जदुदुमंडी, लक्सा निवासी आरोपित अनिल चौरसिया व सुनील चौरसिया को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जदुदुमंडी, लक्सा निवासिनी पूनम चौरसिया ने अदालत के आदेश पर लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाले उसके पट्टीदार अनिल चौरसिया व सुनील चौरसिया ने 4 जनवरी 2022 को उसके घर के बाहर कूड़े के ढेर में आग लगा दिया था। जिससे उसके पूरे घर मे धुंआ भर गया और उसकी और उसके 8 वर्षीय बच्चे का दम घुटने लगा। इस पर जब उसने विरोध किया तो आरोपित अनिल, सुनील, विकास चौरसिया उर्फ विक्की, आंचल, नेहा व आकाश चौरसिया उसके घर मे घुस आए और उसे और उसके पति को मारने-पीटने लगे। इस दौरान आरोपितों ने उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। इस मामले में पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने उल्टे उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जिसके बाद उसने अदालत के शरण ली।