ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए दाखिल किया हलफनामा, कहा : यह संवैधानिक और मौलिक अधिकार नहीं है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया है. जांच एजेंसी ने शीर्ष कोर्ट से कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ना तो संवैधानिक और ना ही मौलिक अधिकार है‌। 

एजेंसी ने कहा कि वोट देना सबका अधिकार होता है, लेकिन न्यायिक हिरासत में वोट देने का अधिकार नहीं है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 10 मई को दिल्ली के सीएम को आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल पर सुनावाई होनी है. ईडी ने गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव भी नहीं लड़ रहे और चुनाव लड़ने के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है. ईडी ने अपने हलफनामें कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं है. ईडी का यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले से एक दिन पहले दाखिल किया गया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। ईडी ने कहा कि इस अंतरिम जमानत से एक मिसाल कायम हो जाएगी।

जिससे सभी आरोपी राजनेता को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिल जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए जमानत नहीं दे सकते, ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 'ना तो संवैधानिक और ना ही मौलिक अधिकार...' ईडी ने अपने हलफनामें में आगे कहा कि देश की इतिहास में कई राजनेताओं ने न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन उन्हें इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई. इसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत न देना सही रहेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post