सातवें चरण के चुनाव लिए आज शाम 6:00 बजे से थमेगा चुनाव प्रचार, सभी बाहरी लोगों को होना होगा सीमा से बाहर, शराब की दुकान रहेंगी बंद

वाराणसी समेत समूचे पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। वाराणसी समेत घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज (अजा) शामिल हैं। इसके अलावा दुद्धी (अजजा) विधानसभा उप चुनाव के लिए भी वोट पड़ेंगे।

प्रचार अभियान गुरुवार शाम को बंद होने के साथ ही पोलिंग स्टेशनों पर फोर्स भेजने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वहीं सातवें चरण का चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद राजनीतिक दलों के सभी बाहरी पदाधिकारी व कार्यकर्ता रवाना हो जाएंगे।

पूर्वांचल की सीटें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण

वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 19.62 लाख मतदाता हैं। इनके 1909 बूथों पर चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन है। सातवें यानी अंतिम चरण में शामिल पूर्वांचल की सीटें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसमें गाजीपुर, वाराणसी, घोसी, चंदौली और मिर्जापुर पर सभी की नजर है। इस सीट पर देर शाम चुनाव प्रचार के अलावा राजनीतिक गतिविधयां भी थम जाएगी। आज शाम से चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी या व्यक्ति द्वारा जनसभा और जुलूस आयोजित करने एवं भाग लेने पर मनाही रहेगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्व मतदान के लिए लगी आचार संहिता को देखते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने समेत कुल पांच लोगों के साथ घर-घर संपर्क कर सकते हैं। 

मतदान में बंद रहेंगी शराब की दुकानें

मतदान एवं मतगणना दिवस को जिले में सभी आबकारी दुकानें बंद रहेंगी। 30 मई की शाम 6 बजे से 1 जून की शाम 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम की ओर से जारी निर्देश में 1 जून को मतदान दिवस व 4 जून को मतगणना दिवस पर लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू किया है ।इसमें बताया गया कि जिले की समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एलएल-16, 17, बार अनुज्ञापन एफएल-06, 07 और सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2बी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक बंद रहेगी। स्पष्ट किया कि 30 मई को सायं 6 बजे से 1 जून को सायं 6 बजे या मतदान समाप्ति होने की अवधि तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूर्ण दिवस बंद रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं।

इन गतिविधियों पर चुनाव आयोग की रोक

वाराणसी में आज शाम चुनावी प्रचार के लिए जिले के बाहर से आए सभी राजनीतिक नेताओं-समर्थकों को चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही 30 मई को शाम छह बजे से 1 जून को शाम छह बजे तक या मतदान समाप्त होने तक जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। 30 मई शाम छह बजे के बाद से मतदान खत्म होने तक अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन, या कोई भी ध्वनि प्रसार उपकरण को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा, न ही उपयोग कर सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार का बूथ मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाएगा।

गर्मी के बीच पोलिंग पार्टियां होगी रवाना 

भीषण गर्मी को देखते हुए मतदेय स्थलों में आवश्यक प्रबंध किये गये हैं। मतदान केन्द्रों में ठंडा पानी, शौचालय और दिव्यांग व वृद्धों के लिए व्हील चेयर व कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पोलिंग स्टेशन परिसर में मतदाताओं की कतार तक छाया के इंतजाम किये गये हैं। लू से बचाव के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर पैरामेडिक्स व आशा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में ओआरएस एवं मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पैरामेडिक कर्मी भी तैनात किए गए हैं। आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को अलग-अलग रखा गया है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से मतदान केन्द्रों व मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर भेजा जा सके।

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