घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) पवन सिंह की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। आरोपी रामचंद्र पटेल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, आदित्य राय व पुनीत सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थनी के लड़के विवेक पटेल ने दो मोबाईल मरम्मत के लिए एक वर्ष पूर्व ग्राम अमउल थाना, सिंधौरा राजीव पटेल को दिया था जो कई बार मागने पर भी वापस नहीं किया। सुबह मोबाईल मांगा तो विपक्षी ने कहा की मोबाईल नहीं देगें जो करना है कर लेना। उनके 15 मिनट बाद राजीव पटेल उसके पिता रामचन्द्रर पटेल के साथ 10 से 12 लोग प्रार्थीनी के घर में घुस कर गाली गलौज किये व विवेक पटेल तथा विकास पटेल, पियंका पटेल, पलक पटेल व गीता देवी को बुरी तरह मारने व पिटने लगे व जाते-जाते धमकी दिये की अगर पुलिन के पास शिकायत करने जाओगे तो जान से मार देगें। अदालत में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि वादिनी मुकदमा द्वारा मोबाईल रिपेयरिंग के कारण हुई मार पिट की घटना बेबुनियादीय है, जिनका वादिनी मुकदमा के जिला पंचायत के चुनाव में पक्षपात के कारण उत्पन्न हुआ जिसमें अभियुक्त गणों को रंजिशन चुनाव प्रचार न करने के कारण पूरे परिवार को अभियुक्त बनो दिया गया है। वादिनी मुकदमा व अभियुक्तगण एक ही गाँव के रहने वाले है बच्चों के बीच आपसी टू-तू मैं-मैं के अधार बना कर जिला पंचायत के चुनाव के तीन दिन बाद अभियुक्त गणों को पुलिस पर दबाव बना कर झूठना F.I.R कटरा दिया गया।

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