आगज़नी के केस में सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी और उनके भाई रिज़वान समेत 5 दोषियों को 7 साल की सजा मिली है। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अंतिम फैसले के साथ विधायक इरफान उसके भाई रिजवान और अन्य 3 साथियों को आगजनी मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्थिक जुर्माने की सजा सुना कर इस मामले पर विराम लगा दिया गया है। पिछले 2022 से चल रहे इस मामले में दो साल बाद जजमेंट सुनाया गया है।
बता दे कि कानपुर के सीसामऊ विधान सभा के सपा के चर्चित विधायक इरफान सोलंकी पर साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में एक प्लॉट में आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में वादिनी नजीर फातिमा ने वादी बनकर विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें विधायक को महाराजगंज जेल में बंद किया गया था और पिछले 20 माह से विधायक जेल में बंद हैं। इस मामले में पुलिस ने वादी की शिकायत के आधार पर सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटा वाला, शरीफ और शौकत को पिछली तारीख में दोषी करार दिया था।