किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

शादी के लिए किशोरी को भगा ले जाने (अपहरण) करने के मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने जीतापुर, वभनियांव, भवानीपुर, थाना राजातालाब निवासी आरोपी सत्यम कुमार सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, आदित्य राय व दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने थाना रोहनिया में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। 

आरोप है की उसकी पुत्री बचपन से ही अपने ननिहाल बच्छाव, थाना-रोहनियां में राजेन्द्र पटेल पुत्र फूलचन्द राय के घर रह कर पढ़ा करती थी। वह बच्छाव इण्टर मीडिएट कॉलेज बच्छाव में शिक्षा प्राप्त कर रही थी, जिसका तालुकात स्कूल के पास आने वाले लड़के सत्य कुमार सिंह से हो गया। उसकी पुत्री व सत्यम के बीच मोबाइल से हमेशा बात होती थी। जब इस बात की सूचना घर के सदस्यों को लगी तो परिवार के सभी सदस्यों के समझाने पर उसकी पुत्री मान गई और सत्यम से बात करना बन्द कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद सत्यम मोबाइल की रिकार्डिग से ब्लैकमेल कर के 18 मई 2024 को घर से उसकी पुत्री को भगा ले गया। काफी खोजबीन की. लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर उसका छोटा साला प्रधान जी सत्यम के पिता मुन्ना सिह के घर पूछने के लिए गया तो मुन्ना सिंह इधर-उधर पढ़ाने लगे और हम लोगा को गुमराह करने लगे। मुन्ना सिंह अपने बेटे सत्यम से बात करके अहमदाबाद ले जाने की बात मोबाइल से कर रहे थे।

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