पुरानी रंजिश को लेकर कार से कुचलकर वृद्ध पर जानलेवा हमला करने के मामले आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुरही, फूलपुर निवासी आरोपी अरुण कुमार दूबे को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विजय कुमार पाण्डेय ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 30 मार्च 2024 को अपने पिता रविन्द्र कुमार पाण्डेय के साथ बाइक से एसडीएम पिंडरा के कार्यालय में गए थे। वहां से वापस लौटते समय वह लोग जैसे ही कैथोली गांव के समीप पहुंचा, तभीपीछे से आ रही इंडिगो कार ने उसके पिता की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पिता-पुत्र दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान कार चला रहे अरुण कुमार दूबे, उसके पुत्र आशुतोष एवं अश्वनी दूबे उसे और उसके पिता को गालियां देते हुए पुनः जान से मारने की नियत से कार को पीछे करके बाइक पर चढ़ाकर उसे घिसते हुए लेकर भागने लगे। इस पर गांव वालों ने शोर मचाया तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि वादी मुकदमा का आरोपीगण से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में फर्जी मुकदमा दर्ज करवा कर दबाव बनवाया जा रहा है। साथी आरोपी का पुत्र पिंडरा तहसील में वकालत करता है। घटना वाले दिन आरोपी अपने पुत्र के साथ पिंडरा तहसील में न्यायालय कार्य कर रहा था। जिसकी रिकार्डिंग भी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को जमानत दे दी।