छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ के मामले में आरोपित को मिली राहत

छेड़खानी के मामले में शिकायत करने से नाराज होकर पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। अपर जिला जज (सप्तम) विनोद कुमार की अदालत ने गंजारी, जंसा निवासी आरोपित आलोक सिंह को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।साथ ही अदालत ने इस मामले में नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 दिसंबर नियत कर दी।अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा



अभियोजन पक्ष के अनुसार जंसा थाना क्षेत्र निवासिनी एक युवती ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 10:30 बजे पीड़िता अपने घर में थी।  उसी दौरान गंजारी गांव निवासी विवेक सिंह प्रार्थिनी के घर आया और ट्यूबवेल की चाभी मांगने के लिए बुलाया।पिता के घर पर नहीं होने पर जब पीड़िता बाहर आई तो विवेक प्रार्थिनी के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी एवं अश्लील हरकत करने लगा। जिसपर प्रार्थना के कपड़े फट गए और वह किसी तरह उसके चंगुल से छुटकर वहां से भागी। इस बीच उसके पिता आ गए तो विवेक वहां से भाग गया।

 जिसके बाद प्रार्थिनी के पिता प्रधान अमित पटेल के घर गये और घटना की जानकारी दी। जिसके बाद प्रधान उसके पिता को लेकर विपक्षी के घर गए तो वहां वे लोग गालीगलौज करने लगे। साथ ही इस बात की रंजिश को लेकर विवेक रात करीब 8 बजे अखिलेश सिंह, मिथिलेश सिंह, सोनू सिंह, रवि सिंह, अमित सिंह, करिया सिंह, गद्दर सिंह, रामु सिंह, दिलीप सिंह, विशाल सिंह, त्रुशात सिंह, आलोक सिंह व मोनन सिंह के साथ मिलकर हॉकी, डंडा, चापड़ व तमंचा इत्यादि से लैस होकर गाली गलौज देते हुए प्रार्थिनी के घर में घुसकर तोड़-फोड़ व मारपीट किये। इस घटना में प्रार्थिनी के पिता रवि, सुनील पटेल, अनिकेत, अभिषेक, इन्द्रेश व राजेश को गम्भीर चोटे आया है। शोर सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।





Ktv News Varanasi

Greeting from KTV Channel, Varanasi Leading News and Social content Provider

Post a Comment

Previous Post Next Post