फास्टैग का नया नियम लागू, भुगतान में देरी, लो बैलेंस पर लगेगा जुर्माना

फास्टैग (FASTag) के नए नियम आज सोमवार से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत, यदि किसी यूजर के फास्टैग में लो बैलेंस, भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा, तो उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों के तहत, अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सिस्टम में इस तरह के पेमेंट को 'एरर कोड 176" लिखकर रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा, टोल भुगतान को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग अवधि के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकार नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर वाहन के टोल रीडर से गुजरने के बाद टोल लेन-देन 15 मिनट से अधिक समय में किया जाता है, तो फास्टैग यूजर्स को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। अब यूजर्स को फास्टैग को पहले रिचार्ज करना होगा, क्योंकि पहले वे टोलबूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज करके आगे जा सकते थे।

Ktv News Varanasi

Greeting from KTV Channel, Varanasi Leading News and Social content Provider

Post a Comment

Previous Post Next Post