प्रमोद निगम की हत्या के मामले में दो दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

वाराणसी में आठ साल पहले फेरी-पटरी, ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना।प्रमोद निगम की हत्या 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन इलाके में उस समय की गई थी जब उन्होंने दो लोगों को सड़क पर गंदगी फैलाने से रोका था। इस मामूली सी बात पर नाराज होकर दोनों हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। 

इस घटना को अंजाम देने वाले नंदलाल राय उर्फ बबलू और शेषनाथ शर्मा का संबंध माफिया मुख्तार अंसारी से बताया गया है। दोनों ने मुख्तार के शूटर के रूप में भी काम किया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रमोद निगम को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। कुछ दिनों बाद पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि प्रमोद के बेटे अभिषेक से सड़क पर टॉयलेट करने को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिससे बबलू ने अपमानित महसूस किया और हत्या की योजना बना ली। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल की कीमत दो लाख से अधिक बताई गई।कोर्ट में आठ वर्षों तक चले मुकदमे के बाद अब दोनों आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है। जज ने अपने फैसले में इस हत्या को क्रूरतापूर्ण करार दिया।

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