पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, यौन शोषण मामले में हुए बरी

कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्‍ती संघ के पूर्व अध्‍यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत चल रहे मामले को दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बंद कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पॉक्सो मामले दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों में जश्‍न का माहौल है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 'क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। एक अगस्त, 2023 को एक इन-चैंबर कार्यवाही के दौरान नाबालिग पहलवान ने न्यायाधीश को बताया कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती। दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को नाबालिग से संबंधित मामले को रद्द करने की मांग करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी. नाबालिग पहलवान के पिता का दावा था कि उन्होंने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित अन्याय का बदला लेने के लिए यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज की थी।  वहीं, दिल्‍ली पुलिस ने भी जांच में कोई स्‍पष्‍ट सबूत नहीं पाए। इसके बाद दिल्‍ली पुलिस ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज मामले को हटाने की सिफारिश की थी। बता दें कि 6 महिला पहलवानों द्वारा दायर एक अलग मामले में बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप अभी भी बरकरार हैं।

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