वाराणसी: गंगा नदी में नाव संचालन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर (CP) ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी नाव गंगा में नहीं चलाई जा सकेगी।पुलिस कमिश्नर ने नाव संचालकों को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि सभी अपनी नावों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लें। निर्धारित समयसीमा के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाई गई नावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही प्रशासन ने ओवरलोडिंग पर भी कड़ा रुख अपनाया है। निर्देशों के अनुसार, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर संबंधित नाव को तुरंत सीज कर दिया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम गंगा में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है।मुख्य बिंदु:• बिना रजिस्ट्रेशन नाव संचालन पर पूरी तरह रोक•नाव संचालकों को 1 सप्ताह का समय•ओवरलोडिंग पर नाव होगी सीज•सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला प्रशासन ने सभी नाव चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

