ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि एएसआई अपना सर्वे जल्द ही शुरू कर सकती है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू भी किया लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
वही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आते ही काशी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्ञानवापी हिंदू पक्ष की पैरोकार सीता साहू ने बताया कि हम लोगों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला आया है और एएसआई का अब पूरी तरह से सर्वे होगी इससे पहले जो भी सर्वे हुआ था उसमें बहुत कुछ निकल कर आया था। एसआई सर्वे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वहां मस्जिद थी या मंदिर।
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक के साथ ही याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद सर्वे जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। वही ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम एस. राजलिंगम ने बताया कि एएसआई ने शुक्रवार से सर्वे कराने के लिए हमसे सहयोग मांगा है। हमसे जितना होगा उतना सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शुक्रवार से टीम सर्वे करेगी।
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