वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (सुबाष चंद्र तिवारी) की अदालत ने चोरी की मोबाइल बरामदगी के मामले दो आरोपितों को जमानत दे दी। रामनगर थाना निवासी आरोपित मेराज खां उर्फ शेरु व शुभम को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, अजीत कुमार वर्मा व दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रिसराज में रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 16 जून 2023 को सूजाबाद पड़ाव से टेंगरा मोड के लिए एक आटो पर बैठा तो एक और आदमी जो नशे में लग रहा था, वादी के पास बैठने लगा। वादी ने आटो चालक से कहा कि इसे पास मत बैठाओं तो आटो चालक ने कहा कि वह इसे जानता है। वह वही बैठेगा, जब वादी रामनगर चौराहे पर पहुंचा और जैसे ही आटो रूका तो उसके पास बैठा आदमी जल्दी से उतरकर भाग गया। वादी को ऋण हुआ तो उसने अपने जेब में मोबाईल देखा उसका सैमसंग मोबाईल फोन गायब था। वादी ने आटो चालक से पूछा तो वह उलझने लगा और आटा लेकर भाग गया। उसने काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना 17 जून 2023 को मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक रामस्वरूप सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने बावन बीघा दुर्गा मंदिर के पास से अभियुक्त को दो अन्य व्यक्तियों के साथ पकड़ा। अभियुक्त के पास से एक ओप्पो मोबाईल, एक सैमसंग मोबाईल व 2020 रूपये की बरामदगी हुई। अभियुक्त ने पूछताछ में उक्त प्रकरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।