मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भड़काऊ बयानबाजी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था।खुद को निर्दोष बताते हुए उमर अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी।हाईकोर्ट ने मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था।इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।मुकदमे में अब्बास के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया।
मामला मऊ जिले का है।अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी उनके भाई उमर अंसारी और मंसूर को आरोपी बनाया गया। 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा की।जनसभा में मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उनका के बेटे भड़काऊ बयानबाजी करते दिखे।