आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो बनाने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोपी सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है।प्रकरण के मुताबिक, आईआईटी बीएचयू के बीटेक की छात्रा पहली नवंबर की रात 1:30 बजे परिसर स्थित हॉस्टल से नाइट वॉक पर निकली थी। छात्रा के मुताबिक अगले चौराहे पर उसका एक दोस्त भी मिल गया और दोनों साथ चलने लगे। आरोप है कि परिसर स्थित करमनबीर बाबा मंदिर से थोड़ा पहले बुलेट सवार बृजइंक्लेव कॉलोनी (भेलूपुर)निवासी कुणाल पांडेय, जिवधीपुर (बजरडीहा) का सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान पहुंचे और छात्रा तथा उसके दोस्त को पकड़ लिया। 

असलहा दिखाकर दोनों को धमकाया‌। छात्रा को अलग ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फोटो और वीडियो भी बनाई। घटना सामने आने के बाद मामले ने काफी राजनीतिक तूल पकड़ा था। इस घटना के बाद काफी बड़ी संख्या में छात्रों ने आंदोलन किया और आरोपियों की गिरफ़्तारी की मांग करने लगे। घटना के 60 दिन बाद तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन आरोपियों एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने की बात सामने आई थी। जिसके बाद पार्टी ने तीनों को निष्काषित कर दिया था। बीते 31 दिसंबर को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था लेकिन दो आरोपियों सक्षम पटेल और आनंद चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी थी। जमानत अर्जी का विरोध एपीओ आनंद भाष्कर ने किया ।लंका पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराने के लिए तलब किया है।

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