ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली अंतरिम राहत, हाई कोर्ट 12 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर करेगा सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद पर बुधवार को मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत नहीं मिली है। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा-अर्चना के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। 

हाई कोर्ट से रोक नहीं लगने से व्यास जी तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।यूपी सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम दो दिनों की मोहलत मांगे जाने की वजह से बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट अब इस मामले में 12 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगा। 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से फ्रेश केस के तौर पर सुनवाई होगी।


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