इलाहाबाद में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले किया गया दोषमुक्त

इलाहाबाद जनपद में तैनात इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम) रजत वर्मा की अदालत ने गाजीपुर जनपद के बसुका गांव निवासी व इलाहाबाद में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार राय व मुकेश राय ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार इलाहाबाद निवासी शिकायतकर्ता राजकुमार के शिकायती पत्र पर पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन ने वर्ष 2008 में एंटी करप्शन विभाग को तत्कालीन थानाध्यक्ष बगरा, इलाहाबाद के खिलाफ एक जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन के आदेश के अनुपालन में उक्त शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र की जांच की जिम्मेदारी एंटी करप्शन विभाग के निरीक्षक जेबी सिंह को दी गई। 

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