रोजगार सेवक से छेड़खानी व धमकी के मामले में मिली जमानत.

रोजगार सेवक के घर में घुसकर छेड़खानी करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सर्वोपुर, ताड़ी गांव निवासी आरोपित भोथू पटेल को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व अधिवक्ता अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र निवासी ग्राम रोजगार सेवक ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 23 अगस्त 2022 को रात्रि 9 बजे संजय बिंद नामक व्यक्ति आया और उसके पति के बारे पूछा। जब उसने बताया कि वह घर पर नहीं है तो वह उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। इस पर उसने शोर मचाया। उसी दौरान घर लौट रहे पति ने उसकी आवाज सुनी और जैसे ही वहां आया तो देखा कि संजय बिंद वहां से भाग रहा था। उसे पकड़ने के लिए जब वह उसके पीछे दौड़ा तो वहां से कुछ दूर पर उसका साथी सर्वोपुर, ताड़ी गांव निवासी आरोपित भोथू पटेल बाइक लेकर खड़ा था। जब पीड़िता का पति उनके पास जाने लगा तो भोथू पटेल ने अपने हाथ में लिए असलहे से उसे आगे बधनेवपर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर उसका पति डर कर वहीं रुक गया तो वे लोग बाइक लेकर वहां से भाग निकले। इस मामले में मंगलवार को आरोपित ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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