लखनऊ: हाई कोर्ट ने सख़्ती से नगर निगम से जवाब मांगा है कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि ऐसे अवारा कुत्तों से सख्ती से निपटने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले पर आंखें नहीं मूंद सकते हैं। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए क्या दिक्कत आ रही है।
कोर्ट ने एनिमल राइट से जुड़े संगठनों के नाम भी मांगे हैं मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी लखनऊ में आवारा कुत्तों की भरमार से लोग परेशान है कई बच्चों और युवकों की कुत्तों की वजह से जान जा चुकी है। बता दे कि यह आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस ओपी शुक्ला की पीठ ने शनिवार को दिया। कोर्ट ने अखबारों में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया था। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और नगर निगम को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।