किशोरी को भगाने के मामले में मिली जमानत

वाराणसी। किशोरी को बहला -फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने सरावां, कपसेठी निवासी आरोपित हर्षित दूबे उर्फ प्रियांशु उर्फ किशन दूबे को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास  सिंह व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार बड़गांव थाना क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 13 वर्षीय बहन को बड़ागांव थाना क्षेत्र में स्थित अपने ननिहाल में रहने वाला सरावां, कपसेठी निवासी आरोपित हर्षित दूबे उर्फ प्रियांशु उर्फ किशन दूबे बहला-फुसलाकर अपने साथ कही भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी बहन का कहीं पता नहीं चला। इस मामले में बड़ागांव पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपित को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी वादी मुकदमा आएदिन अपनी बहन को मारता-पीटता था, जोसके चलते वह स्वयं घर छोड़कर चली गयी थी। इस बात की पुष्टि किशोरी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में भी है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

Ktv News Varanasi

Greeting from KTV Channel, Varanasi Leading News and Social content Provider television Channel covering almost 15,00,000 Domestic and commercial Screen in the Town

Post a Comment

Previous Post Next Post