वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे आंध्र प्रदेश के 16 तीर्थ यात्रियों का मोबाइल चोरी करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। फास्टट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने कैमूर, भभुआ (बिहार) निवासी आरोपित गोविन्द श्रीवास्तव उर्फ दीपक को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, रविकांत विश्वकर्मा व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आंध्र प्रदेश के 16 दर्शनार्थियों का एक दल 28 अगस्त 2024 को काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान एक उच्चका उनलोगों को दर्शन-पूजन कराने का झांसा देकर उनका मोबाइल अपने पास रखकर उन्हें मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भेज दिया। जब तीर्थयात्रियों का दल दर्शन पूजन कर वापस लौटा तो वहां से उच्चका उनका मोबाइल लेकर गायव था। इस मामले में दर्शनार्थियों की शिकायत पर चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से छानबीन शुरू की तो कैमूर, भभुआ (विहार) निवासी आरोपित गोविन्द श्रीवास्तव उर्फ दीपक की शिनाख्त हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 16 मोबाइल वरामद कर उसे जेल भेज दिया था।