ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है । ज्ञानवापी केस के मूल वाद में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट्रेक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है। ऐसे में पूरे परिसर की खुदाई कराकर ASI से सर्वे कराया जाए।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि हम इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जाएंगे। एक अन्य वकील मदन मोहन ने बताया, 'वजू खाना और ASI सर्वे कराने की मांग पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है। उसके विरोधाभास में जिला कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकती थी। शायद इस वजह से यह याचिका खारिज कर दी गई है।
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