ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन ने वरुणा पुल स्थित शास्त्रीय घाट पर प्रदर्शन किया संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 और राज्य के वित्तीय अधिष्ठान, जमाकर्ता हित संरक्षण 2016 अधिनियम का उल्लंघन करके द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी एवं चिटफंड, कंपनी पोंजी स्कीम्स चला रही थीं जिन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और जमाकारताओं/ठगी पीड़ितों के जमा धन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दिया था.
सरकार ने अतिरिक्त जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त को जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी और मण्डल आयुक्त/जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाकर ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनके जमाधन के भुगतान की व्यवस्था की है. उक्त भुगतान कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ितों की आवाज लगातार सत्याग्रह कर रहा है और सरकार से ठगी पीड़ितों के समुचित भुगतान की मांग कर रहा है. अधिकतर जिलों में सरकार ने भुगतान आवेदन के लिए भुगतान पटल / विंडोज ओपन करें, और सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी पीड़ितों के आवेदन ले, पीडितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार, ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित करे, जहाँ पीड़ित अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं,सरकार द्वारा भुगतान की जिम्मेदारी लेने के पश्चात् भी कुछ निवेशक जमाकर्ता अपने भुगतान का आवेदन सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के कार्यालय में नहीं कर रहे और एजेंट्स, पर नाजायज दबाव बनाकर जबरन धन वसूली कर रहे है जिससे एजेंट पलायन कर रहे हैं. सभी कम्पनी और सोसाइटी बंद हो चुकी हैं और उनके प्रबंधक जेलों में है, या फरार है,इन कम्पनीज में काम करने वाले एजेंट, को निवेशकों और पुलिस के उत्पीड़न के कारण अत्यंत तनाव में है, और आएदिन उनके साथ अप्रिय वारदात हो रही हैं.