दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया था।
पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। इस मामले में सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में उनकी भूमिका के लिए यह सजा सुनाई गई है।
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