अब शहर में डिलीवरी बॉय, दूध विक्रेता और कोरियर सेवाओं से जुड़े वाहन मालिकों को अपने दोपहिया वाहनों के लिए कमर्शियल परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना परमिट व्यावसायिक कार्यों में निजी वाहन का इस्तेमाल अवैध माना जाएगा।
आरटीओ (प्रशासन) मनोज प्रसाद वर्मा ने कहा कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने घोषणा की है कि अगले महीने विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना परमिट वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस फैसले से शहर में डिलीवरी, दूध सप्लाई और कोरियर सेवाओं से जुड़े हजारों लोग प्रभावित होंगे।
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