इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के शोध और योजना खंड के अधिशासी अभियंता हरिश्चंद्र को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे 11 सितंबर तक हाईकोर्ट के आदेश के पालन का हलफनामा दाखिल करें, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने अशोक कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।याची अशोक कुमार शर्मा सिंचाई विभाग अलीगढ़ में सर्वेयर थे और 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए।
सेवानिवृत्ति लाभों से 16.10 लाख रुपये की कटौती की गई थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए इस कटौती को रद्द कर तीन माह में राशि वापस करने का आदेश दिया था। साथ ही साफ कहा था कि तय समय पर रकम नहीं लौटाने पर 7% ब्याज भी देना होगा।20 जनवरी 2024 को दिया गया यह आदेश 27 जनवरी को संबंधित अधिकारी को सौंपा गया, लेकिन अभी तक राशि वापस नहीं की गई। इसी वजह से अवमानना याचिका दायर की गई। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।