कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने पाया कि शिवम ने सुनवाई के दौरान गलत जानकारी और झूठा शपथ पत्र दाखिल किया था।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी ने शपथ पत्र में दावा किया कि उसके खिलाफ कोई और केस नहीं है,
जबकि हकीकत में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और 5 सितंबर 2023 को उसे इस मामले में सजा भी हो चुकी है।कोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं कि आरोपी को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी न हो। जानकारी छिपाने को गंभीर मानते हुए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि अब शिवम दुबे की जमानत अर्जी पर एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं होगा।शिवम पर मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिलकर बिकरू कांड में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने का आरोप है।