दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी (NDTV) के प्रमोटर्स प्रणव रॉय और राधिका रॉय को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी इनकम टैक्स विभाग के नोटिस को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए विभाग पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और यह मनमाने तरीके से जारी किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार और नियमों के तहत कार्रवाई करना स्वीकार्य नहीं है।हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सरकारी एजेंसियों को किसी भी नागरिक या संस्था के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की याचिका को खारिज करते हुए जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद प्रणव रॉय और राधिका रॉय को बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं, अदालत के इस आदेश को आयकर विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है।फिलहाल, इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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