सार्वजनिक स्थानों से हटाने के आदेश बरकरार, SOP के खिलाफ सभी अर्जियां खारिजसुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाते हुए एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के खिलाफ दायर सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है।अदालत ने अपने आदेश में सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।इस मामले में विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की SOP पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पहले दिए गए निर्देशों को लागू रखने का फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों को कानून के तहत आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है, ताकि लोगों को आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानियों और हमलों से सुरक्षा मिल सके।देश के कई शहरों में बढ़ते डॉग बाइट मामलों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


