पंकज कुमार सिंह ( डब्लू ) समेत तीन लोगों को बड़ी राहत, सात साल पुराने प्रतिकार यात्रा मामले में मिली जमानत

 वाराणसी में सात साल पहले प्रतिकार यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल में आरोपी  पंकज कुमार सिंह (डब्लू) आशीष दास व अमर बॉस को सोमवार जमानत मिल गई। एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर की। अदालत ने तीनों आरोपियों को 20 हजार के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया। सात साल पुराने इस मामले में पंकज कुमार सिंह ( डब्लू)  आशीष दास व अमर बॉस पेश नहीं होनेके कारण फरार घोषित किया गया था।


 

9 जनवरी को तीनों ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में समर्पण किया था। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि दी थी। पंकज कुमार सिंह (डब्लू) की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव, मनीष सिंह ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और मामला शांति भंग का बताया। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों की कोई विशेष सहभागिता नहीं है। विडियोग्राफी और फोटोग्राफी में भी कोई सहभागिता नहीं है। अन्य आरोपियों की जमानत हो गई है। ऐसे में इन आरोपियों की भी जमानत मंजूर की जाती है।गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल हुआ था। आगजनी की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। साथ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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