प्लास्टिक के सामान बेचने से पूर्व दुकानदारों को लेना होगा धरोहर राशि, किया गया जागरूक

नगर निगम द्वारा आगामी सावन मास के मद्देनजर प्लास्टिक के प्रयोग के संदर्भ में दुकानदारों को जागरूक किया गया। नगर निगम प्रवर्तन दल व पुलिस की टीम ने प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियम की जानकारी दुकानदारों को दी और उनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया 

इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि गंगा घाटो पर समस्त दुकानदारो विक्रेताओं को उनके द्वारा जो पानी की बोतलो, चिप्स के पैकेट आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या अन्य सामग्री का विक्रय किया जाता है, उसे बिक्री से पूर्व उस ग्राहक से 50 रूपये धरोहर राशि के रूप में रखने के उपरान्त ही ग्राहक को विक्रय किया जायेगा तथा इस्तेमाल के उपरान्त प्लास्टिक, खाली पैकेट, पानी की खाली बोतल को वापस करने पर धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी। यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना धरोहर राशि जमा कराये प्लास्टिक के सामग्री का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुए दुकान की बिक्री प्रतिबन्धित कर दी जायेगी।

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