चोरी के मोबाइल और पैसे बरामदगी मामले में आरोपित को मिली जमानत

अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने चोरी के मोबाइल व पैसा बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। महाराष्ट्र निवासी संजय उद्ववदास को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष राय,  अजीत कुमार वर्मा व दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने 28 जुलाई 2023 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 28 जुलाई 2023 को सुबह 7: 15 बजे अपने वाहन से दर्शन करने के लिये काल भैरव मन्दिर अपनी मित्र स्मृति पाण्डेय के साथ आई थी तथा हम लोग अपना सामान गाड़ी में ही बैग सहित छोड़ दिये थे। जिसमें नगद 50,000/- रुपये दो मोबाइल आईफोन व एक एंडरॉयड एक वालेट, आधार एवं अन्य सामान भी था। जो गाड़ी का शीशा तोड़कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो 28 जुलाई 2023 को उ lp०नि० सुमन यादव हमराहियो के साथ उपरोक्त घटना के अभियुक्तों की तालाश में मामूल थे कि सी०सी०टी०वी० फुटेज को देखते हुए सर्विलांस से पता चला की वह हरहुआ स्थित रायल कैण्ट क्लब होटल में छिपे है। घेराबंदी कर अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। दोनों की तलाशी लेने पर मोबाईल व पैसे बरामद हुए। उक्त के आधार पर धारा 411, 419, 420, 467 व 471 की बढ़ोतरी की गयी।L

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