नशीले कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ SIT ने बड़ा और ठोस कदम उठाया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) की पहल पर कोर्ट ने 107 BNSS के तहत शुभम जायसवाल की करीब 38 करोड़ रुपये की संपत्ति के जब्तीकरण का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने शुभम जायसवाल और उसके परिवार को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए निर्देश दिया है कि यदि तय समय में यह साबित नहीं किया गया कि संपत्ति वैध तरीके से अर्जित की गई है, तो संबंधित संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा।पुलिस के अनुसार, शुभम जायसवाल एवं उसके परिवार पिता भोला प्रसाद, पत्नी शारदा, बेटी प्रगति और बहू वैशाली के नाम पर दर्ज संपत्तियों को चिन्हित किया गया है।
मामले में शुभम के पिता भोला प्रसाद वर्तमान में सोनभद्र जेल में निरुद्ध हैं।पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 107 BNSS के तहत विवेचना के दौरान ही अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है और उसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है

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