उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र वालों पर वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 

इसी फरमान को लेकर आज वाराणसी पुलिस सुबह ही सड़को पर उतर कर के अभियान भी चलना शुरू कर दिया जिसमे करीब 25 बाइक और 40 टोटो रिक्शा साथ ही 20 ऑटो रिक्शा को सीज़ कर के आगे की कार्यवाही करती हुई नज़र आई।



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