गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करेंगे। अमित शाह ने बताया, चुनाव से पहले सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होगा और सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगी।
आपको को बता दे, भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर सन 2014 के आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
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