कारोबारी महावीर प्रसाद रूंगटा और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में मुख्तार अंसारी की सजा पर प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। जज ने आज निचली अदालत से रिकॉर्ड साक्ष्य समेत पूरी पत्रावली भी तलब की है। इसको पढ़कर कोर्ट अगला फैसला लेगी।मुख्तार के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर मुख्तार का पक्ष सुना जाएगा।
विचारण न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। मुख्तार को अब तक कुल 8 केस में सजा सुनाई जा चुकी है।भेलूपुर थाना क्षेत्र निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में दो महीने पहले कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। MP/MLA कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया था।