जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने 7 बदमाशो को किया जिला बदर, जिले के भीतर दिखने पर कार्यवाही करने का दिया निर्देश

कमिश्नरेट वाराणसी के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के. एजिलरशन की कोर्ट ने सात बदमाशों को जिला बदर की कार्रवाई की है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि जिलाबदर की समय सीमा के दौरान यदि आरोपी जिले के भीतर मिलते है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने लालू यादव निवासी चांदपुर (मंडुवाडीह) को यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिलाबदर किया है। इसके विरुद्ध हत्या सहित दो मुकदमें दर्ज है। वहीं, रामनगर सुजाबाद के इरफान कुरैशी को 4 माह के लिए जिलाबदर किया है। 

इसके ऊपर पाक्सो सहित दुष्कर्म के मुकदमें दर्ज है। भुल्लनपुर (मंडुवाडीह) अविनाश कुमार को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इनके विरुद्ध लूट के दो मुकदमें मंडुवाडीह में दर्ज है। वहीं, नवीन राजभर नई बस्ती लहरतारा (मंडुवाडीह) को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसके विरुद्ध मंडुवाडीह और सिगरा में दो मुकदमें दर्ज है। बिरजू गोलगड्डा (आदमपुर) को छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है। इसके खिलाफ 7 सीएलए एक्ट सहित दो मुकदमें दर्ज है। 

शेरु यादव उर्फ लुक्खा निवासी पहाड़ी (मंडुवाडीह) को माह 6 के लिए जिलाबदर किया गया है। इसके खिलाफ मंडुवाडीह थाने में तीन, सिगरा और रोहनिया में एक और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पन्नूगंज (सोनभद्र) में दर्ज है। विकास सिंह निवासी प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी लालपुर-पांडेयपुर को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। हत्या के प्रयास और गैंगस्टर के मुकदमें जैतपुरा थाने में दर्ज है।

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