वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट, नए वित्त वर्ष में कर प्रणाली में नहीं हुआ कोई नया बदलाव

आज 1 अप्रैल से बदल गए कई सारे नियम। 31 मार्च फास्टैग KYC की आखिरी तारीख थी। आज से बिना KYC के फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे।आज से LPG गैंस सिलेंडर की कीमतें कम होंगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। आज से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी। टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं करने वालों के लिए खबर।आईटीआर नए टैक्स रिजीम के तहत ही भरा जाएगा। टैक्सपेयर फायदे के मुताबिक ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मचारी के नौकरी बदलते ही PF खाता ट्रांसफर हो जाएगा। PF खाता खुद से नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। 

आज से बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी होंगी। पैन-आधार लिंक नहीं है तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। पैन-आधार से लिंक के लिए 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आज से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है।मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है।

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