अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने अगस्तकुंडा (दशाश्वमेध) निवासी आरोपित आनंद कुमार दूबे को 25-25 हजार रुपए की जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिजली विभाग ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि अगस्तकुंडा (दशाश्वमेध) निवासी आरोपित आनंद कुमार दूबे का विद्युत बिल बकाया होने के चलते उसका कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बावजूद आरोपित बिना भुगतान किए चोरी से कनेक्शन जोड़कर बिजली जला रहा था। चेकिंग में पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की गई।
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