इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल को अवमानना नोटिस किया जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना केस बनता है। पुलिस कमिश्नर पर याची की सुरक्षा देने के आदेश का पालन न करने का आरोप है। 

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रिटायर्ड जिला जज ज्ञान प्रकाश मिश्र की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। तो वही याची का कहना है कि उनके भाई की शादी वशिष्ठ प्रसाद शुक्ल की बेटी से हुई थी। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद है, जिसकी विवेचना की खामियों को लेकर कोर्ट ने अधिकारियों की खिंचाई की थी और तलब भी किया था। साथ ही पुलिस कमिश्नर को याची की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। याची ने इसके लिए प्रत्यावेदन दिया लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। याची को जान का खतरा है और उस पर हमले की कोशिश भी की गई है।

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