लूट के मामले में बाल अपचारी को राहत मिल गई। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट सुनिधि वर्मा व सदस्यगण टीएन शुक्ला एवं आरती सेठ की पीठ ने बाल अपचारी के पिता की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी सुनवाई के बाद मंजूर कर ली। किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी के पिता की ओर से 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर बाल अपचारी को रिहा किए जाने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व अखिलेश सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कर्मचारी अजय यादव ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 8 मई 2024 को वह कलेक्शन का पैसा लेकर आ रहा था। वह जैसे ही लोकोपुर गांव के पास पहुंचा, तभी एक बाइक पर सवार तीन किशोर उसकी बाइक को रोक लिए और जबरन उसका कलेक्शन का पैसा छीनने लगे और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद वह लोग उसका पैसा छीनकर उसकी बाइक की चाभी खेत में फेंक कर भाग निकले। उसकी सूचना पर बड़ागांव पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में विवेचना में बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का पैसा बरामद किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की बाल अपचारी नीट की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने फर्जी ढंग से उसे आरोपित बना दिया है।